मुजफ्फरनगर। चरथावल के अमित प्रजापति का धर्मांतरण कर अब्दुल्ला बनाने के प्रकरण में मौलाना कलीम सिद्दीकी और सलीम समेत सात आरोपियों की पत्रावली जेएम द्वितीय से एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई है। सुनवाई के लिए 12 दिसंबर नियत की गई। प्रकरण में तीन साल बाद भी आरोपियों पर आरोप तय नहीं हो सके हैं।
चरथावल थाने में अमित प्रजापति ने 10 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि फर्नीचर शोरूम में काम करते समय उसकी मुलाकात सलीम के साथ हुई थी। मई 2014 में आरोपी उसे फुलत स्थित मदरसा जामिया इमाम शाह वलीउल्लाह इस्लामिया ले गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कलमा पढ़वाकर उसका धर्म परिवर्तन करने के बाद नया नाम अब्दुल्ला रखा था। पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी, हाजी सलीम, दिलशाद, जाहिद मुल्ला, नौशाद, मोमीन और इसरार प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ 17 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। प्रकरण की सुनवाई अब एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में होगी। आरोपियों को समन जारी किए गए थे, लेकिन वह अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुए। पुलिस के सामने यह बोला था पीड़ित : पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसे जमात में ले जाकर नमाज व कलमा पढ़ना सिखाया गया था। वर्ष 2015 में उसे मदरसा देवबंद में उर्दू व अरबी भाषा सीखने के लिए भेजा गया था। 25 अक्तूबर 2021 को उसकी पिटाई की गई और गोमांस खाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद वह जान बचाकर भाग आया था।