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21 वर्ष पुराने मामले में 7 अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सजा

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मुजफ्फरनगर। 21 साल पहले 1999 में थाना सिखेड़ा क्षेत्र के धनेड़ा में नलकूप पर सिंचाई करने गए आस मोहम्मद का बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। अदालत ने सात आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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खेत पर सिंचाई करने गए नवाब, उसका भतीजा आस मोहम्मद नोकर छोटू अपने नलकूप पर थे, इस दौरान नौ बदमाशों ने धावा बोलकर आस मोहम्मद का अपहरण कर लिया था। बाद में अपह्रत को छोड़ दिया था। अपह्रत के पिता इंतजार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज था। ट्रायल के दौरान आरोपियों मासूम व राशिद की मौत हो गई। एडीजीसी कमल कांत ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अदालत ने अभियुक्त कय्यूम ,सुनील, साजिद,इरफान ,असलम ,महफूज व जाहिद को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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