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अपमिश्रित शराब की तस्करी में दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा

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Imprisonment of 10 years to two accused for smuggling adulterated liquor
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मुजफ्फरनगर। अपमिश्रित शराब की तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। छह साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट संख्या छह बाबूराम ने फैसला सुनाया। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
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एडीजीसी फौजदारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर, 2015 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मॉडल टाउन से पुलिस चेकिंग के दौरान इंडिका और ऑल्टो कार से 50-50 लीटर शराब बरामद हुई। जांच में शराब अपमिश्रित निकली। एसआई राजकुमार शर्मा ने नई मंडी के गांधीनगर निवासी सुंदरपाल सैनी और सिविल लाइन थाना क्षेत्र की हुसैनिया कॉलोनी के मोबीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे छह न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। आईपीसी की धारा 272 व 273 दोनों अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसकेस अलावा शराब अधिनियम में एक-एक साल की सजा एक एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों अभियुक्त जमानत पर थे। सजा के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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