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Muzaffarnagar News: पूर्व विधायक गाजी की जमानत पर सुनवाई तीन को

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संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। बढ़ापुर के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी की जमानत अर्जी पर बुधवार को निर्णय नहीं हुआ। अब तीन मई को सुनवाई होगी।
पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राना को मोबाइल फोन सिम उपलब्ध कराने का आरोपी बनाया गया है। अदालत ने गाजी को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे में धोखाधड़ी समेत कई धाराएं बढ़ा दी हैं। बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर तीन मई को सुनवाई होगी।
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ये था मामला पिछले महीने 25 मार्च की रात चेकिंग के दौरान जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राना से मोबाइल बरामद हुआ था। जेलर राजेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस विवेचना में खुलासा हुआ है कि बरामद सिम शेरकोट के समीर की आईडी पर लिया गया था। समीर ने पूछताछ में बताया था कि उसकी आईडी बिजनौर के बढ़ापुर के पूर्व विधायक और पूर्व विधायक शाहनवाज राना के समधी मोहम्मद गाजी के पास थी। मोहम्मद गाजी ने फर्जीवाड़ा कर समीर की आईडी पर सिम निकलवाया था। इसके चलते नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मोहम्मद गाजी को नोटिस देकर बुलाया था और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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