मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली के रोहाना खुर्द में रंजिश के चलते जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी सीताराम ने फैसला सुनाया।
रोहाना खुर्द निवासी शिवम त्यागी और रोहित पाल के बीच कहासुनी हो गई थी, इसके बाद 19 सितंबर 2019 को रोहित पाल ने अपने साथी अक्षय त्यागी के साथ मिलकर शिवम त्यागी पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या तीन में हुई।
अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। दोनों को पांच-पांच साल का कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोषी अक्षय त्यागी को आयुध अधिनियम में भी एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। संवादअ