इसके बाद वादी रेखा की ओर से आरोपी वीरेंद्र व दीपक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोषी वीरेंद्र और दीपक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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