महेंद्र सिंह की ओर से तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने की। गुरुवार को अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध किया था। रवि अदालत में हाजिर नहीं हुआ था, जिस कारण शुक्रवार को पुलिस ने अभियुक्त जिला बदर अपराधी रवि उर्फ फोंदी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए। पिता-पुत्र को धारा 302 में उम्रकैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शस्त्र अधिनियम में रवि को दो साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।