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Muzaffarnagar News: मालिक व ठेकेदार को 10-10 साल की कैद

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मुजफ्फरनगर। जानसठ के मीरापुर रोड पर जैक से दोमंजिला मकान उभारते समय हादसे में दो मजदूरों की मौत के मामले में मालिक मुरसलीन और ठेकेदार अजब सिंह को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या- छह की पीठासीन अधिकारी रेखा सिंह ने फैसला सुनाया।
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हादसा 14 अप्रैल 2024 की शाम को हुआ था। मीरापुर रोड तालड़ा बिजलीघर के पास लिंटर के नीचे 19 मजदूर दब गए थे। हादसे में मुरादाबाद के नियामतपुर निवासी मजदूर रविंद्र उर्फ नरसी और रामपुर के लोदीपुर निवासी मनोज उर्फ पीयूष की मौत हो गई थी। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह 17 मजदूरों को बचा लिया था।
जानसठ थाने में तैनात एसआई सतपाल ने मकान मालिक मेरठ के मवाना निवासी मुरसलीन और ठेकेदार रामपुर के रायपुर मजरा निवासी अजब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह में हुई।
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बुधवार को दोनों आरोपियों पर अदालत में दोष सिद्ध हुआ। दोषियों को धारा 304 में 10-10 साल कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर से मजदूरों को 650 रुपये की मजदूरी पर लाया गया था। हादसे में एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब छह घंटे राहत और बचाव कार्य किया था।
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