मुजफ्फरनगर में शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। वहीं, दूसरे मामले में दुष्कर्म के दोषी को 12 के कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नौ जून 2021 को किशोरी तड़के पांच बजे अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी। इसी दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर पहुंचा और किशोरी को कुछ सुंघाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद जंगल में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पीड़िता की तलाश कर रही थी, इसी बीच 14 जून को किशोरी किसी तरह वापस घर लौटी और परिजनों आपबीती सुनाई।