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गांव बड़सू में राशन डीलर व चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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गांव बड़सू में राशन डीलर व चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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रतनपुरी। गांव बड़सू में सोमवार को पकड़े गए राशन के गेहूं के मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर राशन डीलर एवं टाटा मैजिक चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
सोमवार को बड़सू के कुछ ग्रामीणों ने राशन के गेहूं को बेचने के लिए ले जा रहे टाटा मैजिक को बड़सू रजबहे पटरी पर पकड़कर पुलिस को सौंपा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम खतौली इन्द्रकांत द्विवेदी से की थी। एसडीएम के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विकास सिंह और पूर्ति निरीक्षक खतौली अनिल कुमार की टीम ने थाने पहुंचकर पकड़े गए गेहूं की जांच की। पूर्ति विभाग की टीम ने राशन डीलर प्रेमवती का स्टॉक रजिस्टर भी चैक किया। जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त राशन डीलर के द्वारा बिक्री रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
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जांच के दौरान ग्रामीण एकत्र हो गए। वहां मौजूद ग्रामीणों ने जांच टीम के समक्ष बताया कि दुकान का संचालन डीलर द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके भतीजे के द्वारा किया जा रहा है। जो राशन मांगने पर अभद्र व्यवहार करता है। इसके अलावा ग्रामीणों ने घटतौली का भी आरोप लगाया। जांच के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की थी। जिस पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश जारी किए।
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जिलाधिकारी के आदेशानुसार पूर्ति निरीक्षक खतौली अनिल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राशन डीलर प्रेमवती पत्नी स्व. ओम सिंह निवासी बड़सू और टाटा मैजिक चालक फरमान निवासी सिकंदरपुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। जबकि पकड़े गए 13 क्विंटल गेहूं को रतनपुरी की राशन डीलर उषा देवी के सुपुर्द किया गया।
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