फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिजनौर: अदालत ने तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ससुर-जेठ और देवर ने की थी महिला की हत्या

Thu, 03 Nov 2022 07:43 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

बिजनौर : अदालत ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि ससुर-जेठ और देवर ने महिला की हत्या की थी।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिजनौर में जमीन के विवाद को लेकर की गई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

विज्ञापन


साल 2017 में झालू निवासी विजय सिंह की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी मंजू की शादी 12 साल पहले बाटपुरा में ओमपाल पुत्र बलवीर के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद ही ओमपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। दामाद की मौत के बाद ससुराल वाले मंजू को मकान में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। 

यह भी पढ़ें: आखिर मिल गई दुल्हन: ढाई फीट के अजीम ने PM-CM को लेकर कही ये बात, हनीमून के सवाल पर बताया आगे का प्लान
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं 21 मई 2017 को मंजू बेटे हर्षित के संग खेत में नलकूप से पानी चला रही थी, इसी बीच ससुर बलवीर, जेठ लोकेंद्र और देवर रविंद्र ने मारपीट करते हुए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। अब कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी पाते हुए बलवीर पुत्र लल्लू सिंह, लोकेंद्र पुत्र बलवीर और रविंद्र पुत्र बलवीर निवासीगण गांव बाटपुरा हल्दौर को सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: अनोखा निकाह: गोद में उठाकर स्टेज तक लाए गए दूल्हा-दुल्हन, कभी मुसीबत बन रहे कद ने अजीम और बुशरा को दिलाया फेम

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें