मुजफ्फरनगर। कलक्ट्रेट में जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में आपत्तिजनक लिफाफा डालने के मामले में असद जमा एडवोकेट को पांच माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
जिला महिला कल्याण अधिकारी के नाम जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में लिफाफा डालने के मामले में असद जमा एडवोकेट ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। जहां याचिका स्वीकार कर ली गई। लगभग पांच माह बाद असद जमा को जमानत मिली है। गौरतलब है कि असद जमा पर किसान नेता अशोक बालियान ने मुकदमा दर्ज कराया था। 18 सितंबर 2021 की रात लिफाफा डालने के मामले ब्लैक मेल करने का आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने 20 अक्तूबर को असद जमा की गिरफ्तारी की थी। उसकी गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब वह अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद जाने की तैयारी कर रहा था। जिला जज की अदालत में जमानत याचिका खारिज हो गई थी। संवाद