फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Muzaffarnagar News: कनेक्शन लिया और बिल देना भूल गए 11 हजार उपभोक्ता

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत सरचार्ज माफी का मौका दिया गया है। करीब ढाई लाख विद्युत उपभोक्ताओं पर ऊर्जा निगम का 550 करोड़ से अधिक विद्युत बिल बकाया है। इनमें 11320 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक माह का भी बिल अदा नहीं किया। उपभोक्ताओं पर निगम का करीब 64 करोड़ रुपया बकाया है।


बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने के लिए जनपद में 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक एकमुश्त समाधान योजना लागू है। योजना में जनपद के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के ढाई लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा।
विज्ञापन




-घरेलू उपभोक्ताओं पर 335 करोड़ से अधिक बकाया

जनपद के घरेलू उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल के रूप में ऊर्जा निगम का 335 करोड़ से अधिक बकाया है। घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बकाया बिल की धनराशि 550 करोड़ से अधिक है। इनमें 515 करोड़ रुपया ऐसा है, जो काफी दिनों से बकाया चल रहा है। इनमें अधिकतर घरेलू कनेक्शनधारी हैं। इन उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम ने लांग पेड उपभोक्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया है, जबकि एक भी बिल अदा न करने वालों को नेवर पेड उपभोक्ता कहा जा रहा है।



-बिल जमा न करने वालों पर लगा है 165 करोड़ अधिभार


उपभोक्ताओं को एकमुश्त या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। निगम की ओर से विद्युत बिल अदायगी में विलंब करने पर जनपद के उपभोक्ताओं पर करीब 165 करोड़ का अधिभार लगाया गया है।
विज्ञापन





-बिल जमा कर अधिभार बचा सकते हैं उपभोक्ता : पवन कुमार अग्रवाल



मुख्य अभियंता पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में विच्छेदित उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में अधिभार में छूट से राहत मिलेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। हजारों उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अपना पहला विद्युत बिल आज तक जमा नहीं किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें