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नाजायज रिश्तों के लिए बेटे की हत्यारन बनी मां को उम्रकैद

Sat, 27 Jul 2013 01:34 AM IST
मुजफ्फरनगर/ब्यूरो
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अदालत ने नाजायज रिश्तों के जुनून में अपने दस साल के बेटे की चुनरी से गला घोंटकर हत्या करने वाली मां और उसके प्रेमी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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परिवार के सात गवाह पक्षद्रोही होने पर भी तीन पुलिसकर्मियों की गवाही सजा का आधार बन गई।
 
कलेजे के टुकड़े के कत्ल की यह वारदात 28 मई 2010 की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक फुगाना थाना क्षेत्र के काबड़ौत निवासी उम्मेद सिंह की पत्नी प्रभा के मोदीनगर के संदीप उर्फ मंदीप से नाजायज रिश्ते थे।

घटना वाले दिन दस साल के बेटे सोनू ने मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। असलियत सामने आने के डर से दोनों ने उसकी हत्या करने की ठान ली।
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सोते समय प्रेमी ने हाथ-पैर पकडे़ तो मां ने अपनी चुनरी से गला घोंटकर सोनू को मौत के घाट उतार दिया। 30 मई को लौटे पिता उम्मेद सिंह ने पत्नी प्रभा और उसके प्रेमी संदीप उर्फ मंदीप के खिलाफ बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

यह दोनों तभी से जेल में बंद हैं। सनसनीखेज हत्याकांड की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर 16 के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई। मौके से बरामद चुनरी, प्रभा और संदीप के बीच मोबाइल की कॉल डिटेल समेत 10 गवाह बनाए गए।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली के मुताबिक सुनवाई के दौरान गवाह पिता उम्मेद सिंह, भाई, बुआ समेत सात परिजन पक्षद्रोही हो गए।

साक्ष्यों और तत्कालीन फुगाना एसओ और विवेचक अनिरुद्ध कुमार गौतम और दो पुलिसकर्मियों की गवाही के आधार पर अदालत ने इन दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए आरोपी प्रभा और संदीप को उम्रकैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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