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सीओ के खिलाफ वारंट जारी, वेतन रोकने के आदेश

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मुरादाबाद। अदालत का फरमान न मानना क्षेत्राधिकारी को भारी पड़ गया। अदालत ने न सिर्फ क्षेत्राधिकारी के खिलाफ वारंट जारी किए साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने का आदेश संबंधित विभाग को जारी किया है।
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मामला बिलारी थानाक्षेत्र का 2016 का है। जिसमें थाना बिलारी में वादी हरिराम ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री नीरज की दहेज को लेकर उसके पति छत्रपाल ने हत्या कर दी थी। जिसकी विवेचना तत्कालीन बिलारी थाना प्रभारी चक्रमणि त्रिपाठी द्वारा की गई थी। यह मुकदमा अपर जिला जज द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है। जिसमें सात गवाहों ने अदालत में आकर अपनी गवाही दी, लेकिन मुकदमे के विवेचक को बार-बार समन जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए।
चक्रमणि त्रिपाठी वर्तमान में वाराणसी जनपद में क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अदालत से जारी समन भी मिल गया, लेकिन अदालत के फरमान को उन्होंने दरकिनार कर दिया। अदालत ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को आदेश दिया कि अग्रिम आदेशों तक क्षेत्राधिकारी का वेतन रोक दिया जाए। उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। मुकदमे में सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त की तारीख तय की है।
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