मुरादाबाद। मैनाठेर थानाक्षेत्र में हुई ऑनर किलिंग की घटना में शामिल रहे युवती के तहेरे भाई की जमानत अर्जी अदालत से खारिज हो गई। इस मामले में युवती के पिता, चाचा, फुफेरा और तहेरा भाई भी आरोपी बन गए थे।
मैनाठेर थाने में 9 जुलाई 2021 को वादी शोभित ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि उसकी प्रेमिका मनु को उसके पिता विजेंद्र चाचा नरेश, तहेरे भाई संजीव व फुफेरे भाई पुनीत ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया है।
इसके बाद उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिसमें आरोपी संजीव की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रघुवेंद्र की अदालत में पेश हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि वादी व मृतका एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके इस रिश्ते से लड़की के घर वाले नाखुश थे। इस कारण से आरोपियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मनु की हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी संजीव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।