मुरादाबाद। थाना छजलैट में वाहन चेकिंग के दौरान भड़काऊ भाषण देने और राज काज में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में चल रहे मुकदमे में अदालत ने सुनवाई के लिए सात सितंबर नियत की है। मुकदमे में शुक्रवार को एक सिपाही के बयान दर्ज किए गए।
वर्ष 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान रामपुर के सपा सांसद आजम खां के वाहन को भी थाना छजलैट में रोक दिया गया था, उस समय आजम खां अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वाहन को रोके जाने की वजह से आजम खां काफी नाराज हुए थे और तब आसपास के कई सपा नेता भी मौके पर पहुंच गए थे। इन नेताओं पर भड़काऊ भाषण और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगा।
इस मामले को लेकर थाना छजलैट में सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में मुकदमे की सुनवाई की गई। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि घटना के समय मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी सिपाही ने अदालत में आकर अपने बयान दर्ज कराए। आजम खां के वकील शहनवाज सिबतेन ने आजम खां व अब्दुल्ला आजम की ओर से गवाह से जिरह पूरी कर ली है। अदालत ने सुनवाई के लिए आगामी सात सितंबर की तारीख लगा दी है। ब्यूरो