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बरबारा खास की ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस

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मुरादाबाद। विकास खंड मूंढापांडे की ग्राम पंचायत बरबारा खास की ग्राम प्रधान इशरत जहां को डीएम ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 के तहत कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
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बरबारा खास में दिनेश ठाकुर की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सदर ने प्रधान पति नफीस को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशन डीलर द्वारा उपलब्ध कराए गए 15.39 क्विंटल गेंहू और 13.50 क्विंटल चावल को आंगनबाड़ी केंद्रों को देने के बजाय अपने घर में स्टॉक करने का दोषी पाया था। लेखपाल ने भी मौके पर जाकर जांच की और राशन की जीपीएस लोकेशन भी नफीस के घर की मिली थी। इस पर डीएम शैलेंद्र सिंह डीएसओ को जांच के आदेश दिये थे। जिला पूर्ति अधिकारी की प्रारंभिक जांच में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिले सूखे राशन को प्रधान द्वारा अपने घर रखवाने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जिला अधिकारी ने ग्राम प्रधान इशरत के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने व तीन सदस्यीय समिति गठित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। डीपीआरओ ने बताया कि अपने लिखित बयानों में ग्राम प्रधान द्वारा अपने विरुद्ध आरोपों को स्वीकारा जा चुका है।
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