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क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के उपनिदेशक पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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मुरादाबाद। मुरादाबाद की एक अदालत ने बागपत जनपद के बड़ौत स्थित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के उप निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी संस्थान में तैनात एक महिला अधिकारी ने उस पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि कहीं कोई सुनवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली है।
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मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने अदालत में दाखिल किए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बागपत जनपद के बड़ौत स्थित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान में वह ग्राम विकास अधिकारी/ प्रदर्शक के पद पर तैनात है। पीड़िता ने संस्थान के उप निदेशक डा. सौरभ राजपूत पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि 17 दिसंबर 2020 को उप निदेशक कार्यालय में पहुंचे और मुझे अपने रूम में बुला लिया। आरोप है कि उप निदेशक ने उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। पीड़ित किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल कर भाग गई।
पीड़ित का कहना है कि छह जनवरी 2021 को वह स्थायीकरण की प्रक्रिया के लिए जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराने गई थी। तब वहां आरोपी वहां भी पहुंच गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने मुझे कार में खींचकर छेड़खानी की। सीनियर अधिकारी से परेशान होकर पीड़ित छुट्टी लेकर अपने घर चली गई थी।
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उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़ित ने अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि जब परिवार के लोगों ने आरोपी से फोन पर बात की तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगने के साथ ही बैठक कर मामले को निपटाने के लिए कहा। जिसकी रिकार्डिंग पीड़ित के मोबाइल में है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत, थाने, पुलिस अधिकारी कार्यालय से लेकर लखनऊ तक की।
मगर आरोपी के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने पीड़ित महिला के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मझोला थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। विवेचना करने के बाद रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए।
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