वारंट की सूचना प्राप्त होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए अपना एक बयान समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित किया था। इससे यह स्पष्ट है कि अदालत से जारी जमानती वारंट का तामिला सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा पर हो चुका है। इसलिए इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। अदालत ने वादी के इस प्रार्थना पत्र को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 28 अप्रैल की तिथि लगा दी है।
यह था मामला
मुरादाबाद के कटघर थानाक्षेत्र के शिवपुरी कालोनी निवासी प्रमोद कुमार शर्मा इवेंट मैनेजर हैं। वह फिल्मी हस्तियों को बुलाकर कार्यक्रम कराते हैं। उन्होंने दिल्ली में 30 सितंबर 2018 को एक कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित किया था। इसके लिए उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा से समय लिया था। कार्यक्रम के दिन सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार ने आने से मना कर दिया था।
प्रमोद शर्मा का दावा है सोनाक्षी सिन्हा ने कार्यक्रम में आने की पूरी फीस उनसे ले ली थी। उन्होंने थाना कटघर में सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ 22 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। इस मामले में अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था लेकिन दोनों हाजिर नहीं हुए। सोमवार को प्रमोद शर्मा ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अदालत में अर्जी पेश की।