मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में दस नौ साल पहले मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले मुलजिम मामा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी मामा को दस साल के कठोर कारावास के साथ साथ 27 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बिलारी थाने में 13 अगस्त 2012 को पीड़ित किशोरी के पिता ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी है। वह मानसिक रूप से कमजोर है। वादी ने बताया था कि 6 -7 माह पहले उसका सगा साला उसके घर आया था। उस वक्त उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी।
तीमारदारी के लिए आरोपी अपनी भांजी को साथ ले गया था। वादी ने बताया कि एक माह बाद बेटी वापस आई, लेकिन वह गुमसुम सी रहने लगी थी। करीब 6 माह बाद जब किशोरी का पेट बढ़ने लगा, तब घर वालों को शक हुआ और किशोरी से पूछताछ की। जिस पर उसने बताया कि मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया थ। जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा उसकी आयु भी 19 वर्ष आई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।