अमरोहा में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सगे भाइयों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ उन पर 2.16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से दो लाख रुपये पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आरोपी जमानत पर बाहर थे, कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया।
यह घटना डिडौली थाना क्षेत्र एक गांव में हुई थी। 29 जुलाई 2015 की शाम 16 वर्षीय किशोरी घर से सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। तभी युवक करनवीर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। परिजनों ने किशोरी को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।
आरोपी ने कई दिन तक किशोरी को इधर-उधर धूमाता रहा। इसमें उसका सगा भाई हरिओम भी शामिल था। किशोरी के भाई ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था।