रामपुर में जौहर विवि के गेट के मामले में सेशन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब एसडीएम सदर ने जौहर विवि के चांसलर व सांसद आजम खां को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अतिक्रमण एवं क्षतिपूर्ति व जुर्माने की राशि के संबंध में जारी किया गया है।
नोटिस का जबाव देने के लिए आजम खां को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। पुलिस ने नोटिस की प्रति जौहर विवि के गेट एवं आजम खां के आवास पर चस्पा कर दी है।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने जौहर विवि के गेट को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इस मामले में जांच के बाद लोक निर्माण विभाग ने विवि प्रबंधन को नोटिस जारी किया था।
इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने एसडीएम सदर की कोर्ट में पीपी (पब्लिक प्रेमीसेस) एक्ट के तहत वाद दायर कर दिया। 25 जुलाई 2019 को एसडीएम सदर के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए विवि प्रबंधन को 15 दिन के भीतर गेट हटाने का आदेश दिया था। साथ ही क्षतिपूर्ति व जुर्माने को लेकर भी आदेश दिया था।