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Moradabad News: किसानों ने 30 तक ऋण चुकता नहीं किया तो 12 प्रतिशत देना होगा ब्याज

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मुरादाबाद। सहकारी समितियों के माध्यम से लिए गए ऋण का भुगतान किसानों ने यदि 30 जून तक नहीं किया तो उनको 12.70 प्रतिशत ब्याज देना होगा। साथ ही चार प्रतिशत छूट के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
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जिले की 58 सहकारी समितियों के माध्यम से हजारों किसानों ने 275 करोड़ रुपये का फसली ऋण लिया था। नियमानुसार 30 जून तक ऋण का भुगतान सात प्रतिशत ब्याज के साथ करने पर किसानों को चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। एआर कोआपरेटिव अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक जिले की पांच समितियों लोधीपुर जवाहरनगर, गूगा नगला, सूरजन नगर, अदलपुर सलारपुर, अमरपुर काशी ने ऋण का शत प्रतिशत भुगतान कर दिया है। अभी 52 सहकारी समितियों से आंशिक ऋण वसूलना बाकी है।
निर्धारित तिथि तक किसान यदि पूरा भुगतान करते हैं तो उनके खाते में केंद्र की तरफ से दी जाने वाली तीन प्रतिशत और राज्य से मिलने वाले एक प्रतिशत छूट की रकम ट्रांसफर हो जाएगी। यदि किसान भुगतान नहीं करते हैं तो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 30 जून के बाद किसानों से 10.70 प्रतिशत ब्याज के अलावा दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा।
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सहकारी समितियों के पदाधिकारी किसानों को इस मामले में आगाह कर रहे हैं। इस मामले में लोधीपुर जवाहरनगर नगर बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति के सभापति ललित चौधरी ने बताया कि ऋण का पूरा भुगतान करने पर जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने उनको प्रशंसा पत्र भेजा है। इसी प्रकार अन्य समितियों को ऋण जमा करने पर बैंक अधिकारी पत्र भेज रहे हैं।
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