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स्मार्ट कार्ड की धनराशि नहीं लौटाने पर परिवहन पर लगाया जुर्माना

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मुरादाबाद। यात्री के स्मार्ट कार्ड की धनराशि नहीं लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने उप्र परिवहन निगम पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने निगम को यात्री के स्मार्ट कार्ड के 2300 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर और एक हजार रुपये वाद व्यय के देने के निर्देश दिए हैं।
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बाजार गंज सरायतरीन संभल निवासी विधि छात्र पारस वार्ष्णेय पुत्र देवेंद्र वार्ष्णेय ने परिवहन निगम के मुरादाबाद स्थित कार्यालय से एक स्मार्ट कार्ड बनवाया था, ताकि वह निश्चिंत होकर परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर सके। वर्ष 2020 के मार्च माह मे परिवहन निगम ने स्मार्ट कार्ड योजना बंद कर दी। कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड वापस करने और धनराशि वापस लेने के निर्देश दिए गए। इस पर छात्र ने अपना कार्ड मुरादाबाद स्थित कार्यालय मे जमा करके शेष धनराशि 2300 रुपये वापस करने का अनुरोध किया। इस पर निगम कर्मचारियों ने खाता नंबर लेकर धनराशि उसमें जमा कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बार-बार चक्कर लगाने पर भी धनराशि वापस नहीं की गई, तो पारस वार्ष्णेय ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे वाद दायर किया। परिवहन निगम ने भी अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा, लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने निगम को 2300 रुपये व उस पर 9 प्रतिशत व्याज व वाद व्यय के लिए 1,000 को अदा करने का आदेश दिया है।
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