प्रदेश सरकार के आदेशानुसार विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट, गुटका जैसे तंबाकू उत्पादों और शराब को नहीं बेचा जाएगा। ऐसा पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने गुरुवार शाम मंडी समिति पहुंच,विद्यालय के प्रबंधक और शराब के ठेके के संचालक से पूछताछ की। अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन से मान्यता प्रमाणपत्र और ठेका संचालक से परमिट आदि लिए। उन्होंने कहा विद्यालय के सामने से शराब का ठेका स्थानांतरित किया जाएगा।
अमर उजाला ने बीएमडी इंटर कॉलेज के सामने चल रहे शराब के ठेके की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी उक्त स्थान पर जांच के लिए पहुंचे। जिला आबकारी अधिकारी ने स्थानीय लोगों से भी जानकारी हासिल की। सभी ने बताया कि विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने महज 26 कदम की दूरी पर शराब का ठेका चल रहा है। इससे न सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही आसपास के घरों की महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं।
इस परिस्थिति में लोग धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस पर जिला आबकारी अधिकारी ने उक्त स्थान से शराब के ठेके को स्थानांतरित कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा और लोगों की परेशानी को देखते हुए इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।