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यतीमखाना मामला: आजम खां समेत चार पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना, 20 मई को होगी अगली सुनवाई

Wed, 15 May 2024 09:35 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

सार

यतीमखाना बस्ती के एक मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विवेचक दरोगा जसपाल सिंह ग्वाल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया है।
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सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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यतीमखाना बस्ती के एक मामले में बुधवार को दरोगा कोर्ट पहुंचे, लेकिन सपा नेता आजम खां समेत आरोपियों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

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2019 में शहर कोतवाली में यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट, लूटपाट, डकैती समेत कई धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसमें सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, इस्लाम ठेकेदार, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई सपाइयों को आरोपी बनाया गया है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

बुधवार को इस मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विवेचक दरोगा जसपाल सिंह ग्वाल कोर्ट में पेश हुए, जहां पर सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों पर एक-एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीतापुर जेल से पेश हुए।

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