मुरादाबाद। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान भड़काऊ भाषण देने और मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में चल रहे मुकदमे में कोई गवाह न आने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 29 सितंबर नियत की है।
वर्ष 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान सपा सांसद आजम खां के वाहन को भी थाना छजलैट में रोक दिया गया था। उस समय आजम खां अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वाहन रोके जाने की वजह से आजम खां काफी नाराज हुए थे। तब आसपास के कई सपा नेता भी मौके पर पहुंच गए थे। जिन पर आरोप लगा था कि इन नेताओं ने जनता को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण दिए थे और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। मुकदमा दर्ज होने के बाद आजम खां अदालत में पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत के आदेश की अवमानना पर कार्यवाही सन 2020 में कर दी गई थी।
बुधवार को एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में मुकदमे की सुनवाई होनी थी। जिसमें गवाह को तलब किया गया था, लेकिन मुकदमे में कोई गवाह उपस्थित न होने की वजह से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने अग्रिम सुनवाई के लिए आगामी 29 सितंबर लगा दी है। गवाह को नियत तिथि पर तलब किया गया है।