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सूचना ना देने पर कानूनगो पर 25 हजार जुर्माना

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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने हरथला क्षेत्र के कानूनगो पर सूचना उपलब्ध ना कराने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसे कानूनगो के वेतन से वसूलने को डीएम को पत्र भेजा है।
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भोला सिंह की मिलक के रहने वाले मुमताज हुसैन एडवोकेट के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत हरथला क्षेत्र के कानूनगो से ग्राम सोनकपुर में स्थित आबादी के गाटा संख्या 816 की चतुर्सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण की माप तथा गांव के रकबे में स्थित कुल रास्तों की माप की सूचना मांगी गई थी आरोप था किजनसूचना अधिकारी/कानूनगो दुष्यंत कुमार ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। जिसके विरुद्ध अधिवक्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी।
अपील में सूचना नहीं देने और कानूनगो के उपस्थित ना होने पर राज्य सूचना आयोग ने 25000 का जुर्माना लगाया था। अब राज्य सूचना आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने जिला अधिकारी मुरादाबाद को तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कानूनगो क्षेत्र हरथला के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड को वसूल कर लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु पत्र भेजा है जिसकी प्रतिलिपि अधिवक्ता को भी भेजी गई है।
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