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पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो को छह वर्ष की कैद

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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बसही मोहल्ले में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोनों आरोपितों को छह वर्ष के कारावास और तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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नौ जुलाई 2010 में तत्कालीन शहर कोतवाल सियाराम को सूचना मिली कि बसही रेलवे क्रासिंग से होकर बसही तिराहे से ओझला पुल की ओर लूट के इरादे से बदमाश जाने वाले हैं। पुलिस ने घेरेबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। संयोग था कि किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने घेरेबंदी कर विनय कुमार यादव निवासी गोपीपुर ज्ञानपुर भदोही और शान बाबू उर्फ देहाती को गिरफ्तार किया। उनके पास से तमंचा बरामद किया। पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी फौजदारी राजेश कुमार यादव ने गवाहों को परीक्षित कराकर और साक्ष्य उपलब्ध कराए। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश लालबाबू यादव ने सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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