मड़िहान। तहसील क्षेत्र के कसेरुआ गांव स्थित ट्रस्ट के सेवादार को मृत दिखाकर श्री मूर्ति श्री ठाकुरजी के नाम लगभग 1500 बीघे जमीन हड़पने की साजिश में न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दो पक्षों में विवाद को लेकर एसडीएम मड़िहान ने एक माह पहले फरवरी में कुर्की का आदेश जारी किया था।
श्री मूर्ति श्री ठाकुर जी के नाम कसेरुआ गांव की खतौनी में 1500 बीघे जमीन दर्ज है। महंत केशवदास की मौत के बाद चेला नारायनदास जमीन की देखभाल करने लगे। अस्वस्थ होने पर उन्होंने देखभाल की जिम्मेदारी सेवादारों को सौंप दी। आरोप है कि कुछ लोग नारायनदास को मृत दिखाकर जमीन हड़पने की साजिश करने लगे। मामला प्रकाश में आया तो नारायनदास ने जिंदा होने का सुबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय की तरफ से इस मामले में संबंधित लेखपाल चंद्र भूषण शुक्ला तथा श्याम बिहारी निवासी कोटवा, मोहनपुर थाना पड़री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। न्यायालय के आदेश पर संतनगर थाने में दर्ज मुकदमा के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मठ की जमीन पर विवाद को देखते हुए उप जिलाधिकारी न्यायालय से फरवरी माह में कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद कुछ लोग फसल काटने की फिराक में थे। प्रभारी एसएचओ संतनगर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दो लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।