मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट एएल सरोज ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
जमालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने सात मई 2015 को थाने में तहरीर देकर बताया कि 26 अप्रैल 2015 की सुबह जब उसकी 15 वर्षीय पुत्री नदी किनारे गई थी। आरोपी कैलाश पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर वह भाग गया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सनातन सिंह ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट एएल सरोज ने सुनवाई की।