मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छे लाल सरोज ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने के साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 2015 में मड़िहान थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री स्कूल से छुुट्टी होने के बाद घर आ रही थी। गांव निवासी सोनू उर्फ मुकद्दर अली पुत्र अजहर अली निवासी मटिहानी उसे रोककर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित का चालान किया। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन की देखरेख में थाना मड़िहान पुलिस व मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक सुनीता गुप्ता ने गवाहों को परीक्षित कराने के साथ पत्रावलियों को प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छे लाल सरोज ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी सोनू उर्फ मुकद्दर अली पुत्र अजहर अली को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान की जाएगी।