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मंडप में खाना बनाते समय होगी वीडियो रिकार्डिंग

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मंडप में खाना बनाते समय होगी वीडियो रिकार्डिंग
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-- थूक लगाकर रोटी बनाने की घटना के बाद जागी एसोसिएशन
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। राधा गोविंद मंडप में मेरठ मंडप एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक हुई। इसमें एक शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले पर मंथन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंडप में खाना बनाते समय सीसीटीवी और वीडियो रिकार्डिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी ताकि आगे से ऐसी कोई स्थिति सामने न आए।
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने लिसाडी गेट क्षेत्र के आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर मंडप एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष मनोज गुप्ता और महामंत्री विपुल सिंघल ने ऐसी घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कारीगर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि शादी समारोह के लिए बुकिंग कराने वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। पहले ऐसे आयोजन होते थे तो आयोजकों की ओर से ही खानपान सहित अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसलिए अब मंडप संचालकों को ही जिम्मेदारी समझनी होगी।
संचालकों ने कहा कि खाना बनाने वाले स्थलों पर सीसीटीवी और अन्य कैमरों की बेहतर व्यवस्था रखी जाए ताकि कर्मचारियों पर पूरी नजर रखी जा सके। यह भी हिदायत दी गई कि आयोजन स्थल पर स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए। यदि जरूरत हो तो खाने वाली जगहों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त स्टाफ रखा जाए।
मंडप एसोसिएशन की ओर से आरोपी को पकड़ने में मदद करने वाले अधिवक्ता अजय गर्ग और यशोदा यादव के प्रयासों को सराहा। बैठक में चेयरमैन सुबोध गुप्ता, नरेश कंसल , कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, वाइस चेयरमैन गिरीश मित्तल, सुधीर प्रेमी, सुभाष चंद्र गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, नवीन अरोड़ा, सतीश कुमार मंगा, श्री कृष्ण गुप्ता, विनीत अग्रवाल आदि रहे।
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आरोपी नौशाद को जेल भेजा
मेरठ। शादी समारोह में रोटी पर थूक लगाने के मामले में आरोपी नौशाद को पुलिस ने रविवार को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, नौशाद पक्ष के लोगों ने जमानत की अर्जी लगाई थी। लेिकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। सीओ सिविल लाइन देवेश सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ही नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।
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