सरकारी वकील देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि यह मुकदमा वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) की अदालत में विचाराधीन है। छह आरोपी जेल में हैं। चश्मदीदों की गवाही हो चुकी है। 13 आरोपियों के खिलाफ धारा बलवा, अपहरण, हत्या, साक्ष्य मिटाने संबंधी संगीन धाराओं के अलावा 3/2 गैंगेस्टर एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट प्रमोद त्यागी ने बताया कि इस मुकदमे में सीओ समेत चार पुलिस वालों की गवाही होनी बाकी है, जोकि जल्द ही हो जाएगी। ऐसे में जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इन धाराओं में उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
दो आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं, छह जेल में
तिहरे हत्याकांड में शामिल दो आरोपी शम्मी और माजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। छह आरोपियों हाजी इजलाल, अफजाल, अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा, इजहार, इसरार और मुन्नू जेल में हैं। परवेज, वसीम, रिजवान, मेहराज और बदरुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर हैं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/