सहारनपुर में सौर ऊर्जा के संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना नहीं दिए जाने पर राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश अनुपालन की आख्या भेजने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम खतौली ब्लॉक पुंवारका निवासी रणवीर सिंह ने सौर ऊर्जा के संबंध में वर्ष 2017 में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। सिविल कोर्ट अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि 2018 में फिर से अपील की गई और फरवरी 2018 में राज्य सूचना आयोग में तारीख लगी। लेकिन सूचना नहीं दी गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई।
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अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना नहीं दिए जाने पर जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अब तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी के वेतन से अर्थदंड की वसूली कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश का पालन कराकर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
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