दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस ने तोड़फोड़ में क्षतिग्रस्त प्राइवेट वाहनों से संबंधित कोई प्रपत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही उनका विवरण दिया गया है। घटना में पुलिस पर फायरिंग बताई गई, लेकिन पुलिस ने कोई हथियार बरामदगी नहीं की। 13 घायल पुलिसकर्मियों के साधारण चोटें हैं।
न्यायालय ने आरोपी अनस, आसिर, मोहम्मद शुएब, इसरार, सैफ अली, मेहराज, फहीम, शाहरुख, अनस, इकरामुद्दीन व आरिफ, एजाज, शाकिर, शाहवाज सहित 43 आरोपियों की इस घटना में जमानत स्वीकार की है। अदालत ने जमानत आदेश में यह भी शर्तें लगाई हैं कि इस तरह का पुन: अपराध नहीं करेंगे, साक्ष्यों को भी प्रभावित नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे, कोर्ट में सुनवाई के लिए हर तारीख पर उपस्थित होंगे।
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