निगम से पंजीकृत प्लंबर से ही कराना होगा पानी का कनेक्शन
मेरठ। नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक भवन स्वामी को पानी और सीवर की सुविधा लेने पर कनेक्शन निगम से नियमित कराना ही होगा। नगर निगम में शुल्क जमा करके पंजीकृत प्लंबर से ही कनेक्शन कराना होगा। अगर जांच के दौरान फर्जी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
शहर में अधिकतर परिवार पानी और सीवर की सुविधा ले रहे हैं। इनमें काफी परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से पाइप लाइन से कनेक्शन ले लिया है। नगर निगम के रिकार्ड में कनेक्शन दर्ज नहीं है। इस कारण जल और सीवर कर में भारी नुकसान पहुंच रहा है।
नगरायुक्त मनीष बंसल ने कहा कि नियमानुसार किसी भी भवन स्वामी को पानी और सीवर कनेक्शन लेने के लिए पहले नगर निगम में आवेदन करना चाहिए। ताकि पंजीकृत प्लंबर से कनेक्शन कराया जा सके। नगरायुक्त ने महाप्रबंधक जल को निर्देश दिए कि शहर में अवैध रूप से संचालित पानी और सीवर कनेक्शन की जांच कराएं।