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गिरफ्तारी वारंट की तैयारी, जमानत अर्जी खारिज

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इंस्पेक्टर बिजेंद्र राणा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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मेरठ। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे इंस्पेक्टर बिजेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है। वहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए इंस्पेक्टर द्वारा डाली अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। हेड कांस्टेबल मनमोहन सिंह को 30 हजार की रिश्वत लेते पुलिस टीम ने 31 अगस्त को रंगेहाथ दबोचा था। पूछताछ में कांस्टेबल ने कहा था कि इंस्पेक्टर सदर बिजेंद्र सिंह राणा के कहने पर रिश्वत ली थी।
इसके बाद कांस्टेबल व इंस्पेक्टर के खिलाफ सदर थाने में ही भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कांस्टेबल के जेल जाने के बाद इंस्पेक्टर की तलाश में पुलिस टीम ने कई जगह दबिश दी, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस का दावा कि इंस्पेक्टर का गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से लेकर विवेचक अगली कार्रवाई जल्दी करेंगी।
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वहीं, इंस्पेक्टर बिजेंद्र ने अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा दी। बृहस्पतिवार को अपर जज एंटी करप्शन प्रथम की कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। विवेचक सीओ क्राइम संजीव दीक्षित ने इंस्पेक्टर के खिलाफ ट्रक मालिक व मुकदमे के वादी वकार और उसके परिवार के बयान दर्ज किये हैं। बयान में इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेना, अवैध तरीके से हवालात में बंद करके पीटने का आरोप लगाया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस की विवेचना अभी चल रही है।
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