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मुजफ्फरनगर कवाल कांड: कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद सईदुज्जमां सहित पांच आरोपी

Wed, 06 Jan 2021 09:53 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर कवाल कांड - फोटो : अमर उजाला
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मुजफ्फरनगर में कवाल कांड को लेकर खालापार में हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जमां और उनके पुत्र सलमान सईद सहित पांच आरोपी एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में अन्य आरोपी पूर्व सांसद कादिर राना, उसके भाई पूर्व विधायक नूरसलीम राना सहित पांच आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ताओं की ओर से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए गए। अदालत ने इस मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। 

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करीब साढ़े सात साल पहले 28 अगस्त 2013 को कवाल कांड हुआ था। मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन और गौरव सहित कवाल के ही शाहनवाज की हत्या हुई थी। कवाल कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। कवाल कांड को लेकर 30 अगस्त 2013 को खालापार के शहीद चौक पर एक वर्ग की सभा हुई थी, जिसमें राजनेता भी शामिल हुए थे। दंगा भड़कने पर प्रशासन की ओर से शहर कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, असद जमां अधिवक्ता, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ को नामजद किया गया था। यह मुकदमा अब एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होना था। 

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बुधवार को पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनका बेटा सलमान सईद, असद जमा, हाजी अहसान और सुल्तान मुशीर कोर्ट में पेश हुए। जबकि पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूर सलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए गए। सभी आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर बुधवार को चार्ज फ्रेम नहीं हो सके। आरोपियों के अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 19 जनवरी की तारीख लगाई है। अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।

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