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मेरठ : हत्या के मामले में गवाही से मुकरे अतुल प्रधान और कोच सोम, चलेगा मुकदमा

Tue, 05 Apr 2022 11:17 AM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में 15 अगस्त 2012 को विशाल की मौत के मामले में गवाह रहे अतुल प्रधान और कोच जबर सिंह के खिलाफ वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।  दोनों के गवाही से मुकरने के बाद कोर्ट ने हत्या आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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सपा नेता अतुल प्रधान
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विस्तार
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मेरठ में न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मेरठ पीएन पांडे ने नौचंदी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में न्यायालय में बयानों से मुकरने पर सपा के सरधना विधायक अतुल प्रधान और राष्ट्रीय कुश्ती कोच डॉ. जबर सिंह सोम के खिलाफ वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ न्यायालय ने इस मामले में हत्या के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।   
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यह था मामला  
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि सूरज प्रजापति का आरोप था कि उसके भाई विशाल का फैक्टरी मालिक अश्वनी कुमार के साथ वेतन को लेकर विवाद चल रहा था। 15 अगस्त 2012 को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान अश्वनी कुमार ने अपने गार्ड श्रीपाल से गोली लगवा विशाल की हत्या करा दी।

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उसी दिन कुश्ती कोच डॉ. जबर सिंह सोम ने एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया कि घटना के दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम में वह आमंत्रित थे। कार्यक्रम के दौरान उनके निजी सुरक्षाकर्मी श्रीपाल की राइफल से गोली चल गई। यह गोली एक कर्मचारी को लग गई और गार्ड मौके से फरार हो गया।

सपा नेता अतुल प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी श्रीपाल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दंडित किए जाने के लिए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस केस में मृतक के भाई सूरज प्रजापति, जबर सिंह और अतुल प्रधान सहित कुल 13 गवाह शामिल किए गए। 

कोर्ट ने दोनों को पक्ष द्रोही माना 
न्यायालय में जबर सिंह सोम ने कहा कि पुलिस वालों ने डरा धमकाकर तहरीर ले ली थी कि गोली उनके निजी सुरक्षाकर्मी श्रीपाल की राइफल से चली। वहीं, अतुल प्रधान ने जबर सिंह सोम के निजी सुरक्षाकर्मी श्रीपाल की राइफल से गोली लगने से किसी की मृत्यु होने की जानकारी से इनकार किया। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर दोनों गवाहों को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।
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