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Meerut: 72 साल की महिला ने दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस, बोली-धोखे से शादी की, शराब पीकर घर आता था पति

Mon, 12 Aug 2024 11:53 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में 72 साल की सेवानिवृत्त शिक्षिका ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर हालांकि उन्होंने ये कार्रवाई कराई है। वहीं पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
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कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मेरठ में ईश्वरपुरी निवासी 72 साल की सेवानिवृत्त शिक्षिका देविंद्रा रानी ने पति के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिक्षिका की 48 साल की उम्र में कम आयु के नरेश से शादी हुई थी। आरोप है कि नरेश ने खुद को सुपरवाइजर बता धोखा देकर शादी की थी। दो साल पहले दोनों का तलाक भी हो चुका है।

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ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की ईश्वरपुरी निवासी देविंद्रा रानी ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2000 में उनकी शादी बुलंदशहर के गांव सराय लौंगा निवासी नरेश के साथ हुई थी। शादी से पहले ही वह माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका थीं। नरेश और उसके परिजन ने शादी से पहले झूठ बोला था कि वह एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है।

बाद में पता चला कि नरेश कोई काम नहीं करता है। वह शराब पीकर आता था और पैसों की मांग करता था। पैसे देने से मना करने पर शिक्षिका से मारपीट करता था। नरेश ने उनकी सरकारी नौकरी के लालच में उम्र में काफी छोटा होने के बावजूद शादी की थी। पति के उत्पीड़न से त्रस्त होकर शिक्षिका मायके में आकर रहने लगीं।

कुछ समय बाद नरेश आया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगकर उन्हें साथ ले गया। कुछ दिन बाद फिर से उसने जबरदस्ती शराब पीने के लिए पैसे वसूलने शुरू कर दिए। पीड़िता सात माह की गर्भवती हुईं तो नरेश ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। जिससे उनका गर्भपात हो गया।
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नरेश ने उनकी संपत्ति और पैसे हड़पने के लिए सोते समय उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया। जिससे वह बेहोश हो गईं। मुंहबोले भाई फूल सिंह ने नरेश के विरोध के बावजूद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जब होश आया तो पीड़िता की स्मरण शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। शरीर का कुछ हिस्सा लकवाग्रस्त भी हो गया था।

वर्ष 2022 में उन्होंने परिवार न्यायालय के माध्यम से नरेश से तलाक ले लिया। कुछ दिन से नरेश उनके घर के आसपास घूम रहा है। घर के पास खड़े होकर उन्हें और फूल सिंह को जान से मारने की धमकी देता है। उन्होंने ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ब्रह्मपुरी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था।
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