30 बिंदुओं पर सूचना नहीं दी तो परीक्षा केंद्र बनने से होंगे वंचित
मेरठ। सीसीएसयू से संबद्ध कॉलेजों में मुख्य परीक्षा 2020 के लिए केंद्र बनाए जाने को लेकर शासन के आदेश पर 30 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। पूरे प्रोफार्मा को विवि प्रशासन ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कॉलेजों से स्पष्ट कहा गया है कि अगर जानकारी नहीं दी गई तो ऐसे कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
कॉलेजों से जो सूचना मांगी गई है कि उसमें पूरा नाम और कॉलेज का पूरा पता होना चाहिए। कॉलेज राजकीय है या एडेड और सेल्फ फाइनेंस। इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। कॉलेज में विवि द्वारा अनुमोदित प्राचार्य हैं या नहीं। अगर अनुमोदित हैं तो उनके अनुमोदन पत्र के साथ ही वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेंट एवं मोबाइल-आधार कार्ड की भी पूरी जानकारी देनी होगी। कॉलेज की बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। कॉलेज में कितने कैमरे लगे हैं, एक साथ कितने छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ सकते हैं। कॉलेज में छात्र-छात्राओं की अलग-अलग संख्या भी मांगी गई है। तीन वर्षों में सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र देना होगा। कॉलेज में बने शौचालयों की संख्या भी दी जाएगी। कॉलेज से निकटतम पांच कॉलेजों के नाम दूरी सहित मांगे गए हैं। कॉलेज में आग से बचाव के क्या संसाधन है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखे जाने की जानकारी भी मांगी गई है। डीवीआर का इंटरनेट लिंक और उसका पासवर्ड भी मांगा गया है। ऑडियो माइक उपलब्ध है या नहीं इसकी भी स्पष्ट जानकारी देने को कहा गया है। अगर कोई कॉलेज गलत जानकारी देता है तो शासन से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 30 बिंदुओं पर कॉलेजों को यह जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर देनी होगी।