इस चर्चित केस की जांच के बाद पुलिस ने 10 जून 2011 को जनता रोड गैस एजेंसी के पास से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें गांव चंदपुरा थाना तीतरो निवासी फात्ती उर्फ फतेह, गांव माजरा गागनौली, थाना रमाला, जिला बागपत निवासी नियाज उर्फ शेरा, गांव हुसैनपुर थाना गंगोह निवासी मेहरबान उर्फ ददिया और गांव हुसैनपुर निवासी इरशाद उर्फ फैंडा शामिल थे।
पुलिस विवेचना के मुताबिक ये चारों छयमार गिरोह के सदस्य थे और लूट के इरादे से परिवार के पांच लोगों की हत्या इन्होंने की थी। इस मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू की गई। प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार दोपहर बाद अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या एक) सुरेश चंद भारती की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों पर 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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