मऊ जिले के घोसी में स्वास्थ्य विभाग में 108 एंबुलेंस पर कार्य करने वाली एक अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसका सहकर्मी आठ माह तक दुष्कर्म करता रहा, लेकिन शादी के समय वह मुकर गया।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मुकदमा के अनुसार, घोसी में 108 एंबुलेंस पर कार्यरत एक अनुसूचित जाति की युवती को शादी का झांसा देकर उसी का सुपरवाइजर शारीरिक शोषण करने लगा। वह युवती के बगल में किराये का कमरा लेकर रहने लगा और अपने प्रेम जाल में फांस लिया।
दिसंबर 2020 से अब तक वह युवती का शारीरिक शोषण करता रहा, बाद में शादी से मुकर गया। पीड़िता ने जब पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने आरोपी का चालान 151 के तहत कर दिया, जहां से जिलाधिकारी ने यह कहते हुए मामला वापस कर दिया कि यह प्रकरण शांति भंग की आशंका का नहीं है। बाद में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया।
एसपी के निर्देश पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी चंदौली निवासी अभिषेक कुमार सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।