पक्की पैमाइश का आदेश होने के बाद भी महिनों से मामले को अधर में लटकाने और पैमाइश के लिए फरियादी से रिश्वत मांगने वाले राजस्व निरीक्षक को मऊ जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने गुरुवार को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इस पर एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया।
घोसी तहसील क्षेत्र के सहरोज गांव निवासी कन्हैया ने अपना विवाद निपटाने के लिए पक्की पैमाइश कराने का आदेश कराया था। आदेश होने के महीनों बाद भी राजस्व निरीक्षक कोईरियापार आत्माराम टालमटोल कर रहा था। जब भी पीड़ित नापने की बात करता राजस्व निरीक्षक रिश्वत में दस हजार रुपये की मांग करता।
पीड़ित के अनुसार अनुसार बार-बार निवेदन करनेे के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर थक हारकर शिकायकर्ता ने डीएम से मिलकर शिकायत की। कन्हैया के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने शिकायतकर्ता और राजस्व निरीक्षक को एक साथ कार्यालय बुलाया। आरोपों की जांच के बाद डीएम ने राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इस पर एसडीएम घोसी सीएल सोनकर ने आदेश का अनुपालन कर निलंबित कर दिया।