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Mau News: रानीपुर एसओ और दरोगा की होगी जांच

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने कोर्ट से थाना रानीपुर भेजे गए जमानतदारों के सत्यापन की रिपोर्ट के बाबत गलत रिपोर्ट लगाने और पैसा मांगने के मामले में पुलिस अधीक्षक को थानाध्यक्ष रानीपुर व दरोगा हरिचरन यादव के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के लिए कहा।
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मामले के अनुसार जमानतदार मुनरिका और रामचंद्र ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। उल्लेख किया कि मुकदमा अपराध संख्या 513 / 21 धारा 363, 366 ,376 आईपीसी व पास्को एक्ट जो थाना सरायलखंसी का है। उसमें अभियुक्त अंशु कुमार के जमानतदार हैं। अभियुक्त अंशु कुमार उनका सागा भांजा है। जमानतदारों का सत्यापन थाना रानीपुर भेजा गया था। आरोप है कि दरोगा हरिचरन यादव ने तीन हजार रुपये की मांग की। पैसा न देने पर डाट कर भगा दिया तथा जाति सूचक गालियां दी। साथ ही सादे कागज पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करा लिया। उन्होंने जमानत लेने से कभी इंकार नहीं किया है। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त अंशु की जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है। आदेश के अनुपालन में जमानतदारों के नाम पता सत्यापन के लिए थाना रानीपुर भेजा गया था। थानाध्यक्ष रानीपुर व दरोगा हरिचरन यादव के द्वारा पैसे की मांग की गई। मामला गंभीर प्रकृति का है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को थानाध्यक्ष रानीपुर व दरोगा हरिचरन यादव के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। तथा कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के लिए कहा।
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