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राम सिंह मौर्य हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को वकालतनामा दाखिल करने का आदेश, बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई पेशी

Mon, 21 Feb 2022 06:45 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में सोमवार को राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी से वकालतनामा दाखिल करने को कहा।

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साथ ही मामले में अगली पेशी के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। 
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