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मुख्तार अंसारी: अब एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी इस मामले की सुनवाई, मऊ से प्रयागराज स्थानांतरित हुआ केस

Wed, 02 Jun 2021 07:10 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

फर्जी पते से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में मऊ जिले की सदर विधानसभा से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दक्षिणटोला थाने में मुकदमा दर्ज है।
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मुख्तार अंसारी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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फर्जी पते पर लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपी मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी की पत्रावली को प्रयागराज के एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। सीजेएम फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने मंगलवार को जिला जज के प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में यह आदेश दिया। सीजेएम के आदेश पर पत्रावली को स्पेशल मैसेंजर के जरिए बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज भेज दिया। जहां सात जून को मामले की सुनवाई होगी।

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अभियोजन अधिकारी ने पिछले दिनों कोर्ट से मामले को विशेष न्यायालय एमपी/ एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था, जिससे कि विचारण (ट्रायल) शुरू हो सके। मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई।

इसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की थी। इस पर जिलाधिकारी ने उन लोगों के लाइसेंस जारी किए थे। जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किए थे, उनका नाम और पता फर्जी पाया गया।

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इस पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया था। शासन ने आदेश जारी कर एमपी/एमएलए के मामलों को निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया है।
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