एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण अकलू चौहान, जयचंद चौहान और रामसरन चौहान को हत्या का दोषी पाया और तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि मृतकों के वारिसान को देने का आदेश दिया। इस मामले में आरोपी बेफू चौहान की मौत होने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।